मध्यप्रदेशराज्य

लोक अदालत में बिजली प्रकरणों के समाधान पर मिलेगी आकर्षक छूट

इंदौर। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 14 दिसंबर को आयोजित हो रही हैं। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरण समाधान के लिए रखे जाएंगे। बिजली कंपनी द्वारा प्रकरणों के समाधान के लिए छूट की पात्रता वाले नोटिस भेजे जा रहे हैं। पात्रतानुसार सिविल दायित्व की राशि पर बीस प्रतिशत एवं तीस प्रतिशत के साथ ही ब्याज पर सौ फीसदी छूट दी जाएगी।

सिविल दायित्व की तीस प्रतिशत राशि पर छूट, पूरा ब्याज भी होगा माफ

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्त सतर्कता अधिकारी श्री कामेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह के मार्गदर्शन इंदौर जिले के 62 जोन वितरण केंद्र समेत मालवा निमाड़ के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए सतर्कता संकाय और मैदानी अधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही हैं। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता होगा। प्री लिटिगेशन के निम्नदाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि,  5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं  ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि  एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।  लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना आवश्यक है। लोक अदालत में छूट 50 हजार रूपए तक के सिविल दायित्व वाले प्रकरणों के संबंध में ही प्रदान की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी ने लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों में समाधान कराने एवं पात्रतानुसार छूट प्राप्त करने की अपील की हैं।

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