बिलासपुर । अपोलो अस्पताल को शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकरण न कराने पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अनिल श्रीवास्तव द्वारा जारी इस नोटिस में अस्पताल प्रबंधन को सात दिनों के भीतर पंजीकरण की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व भी कई बार अपोलो अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने भी अस्पताल प्रबंधन को आयुष्मान योजना शुरू करने के लिए फटकार लगाई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अस्पतालों का इस योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से उम्मीद है कि अपोलो अस्पताल जल्द ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराकर मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
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