रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा प्रस्तुत नगर पालिका संशोधन विधेयक विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित हो गया। कांग्रेस विधायकों ने संशोधन विधेयक पर चर्चा का बहिष्कार करते हुए इसे संविधान के विरुद्ध बताया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन में छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। संशोधन विधेयक में समय पर चुनाव न होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाने का उल्लेख है।
नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संशोधन से मजबूत नगरीय सरकार बनेगी। मंत्री अरुण साव ने कहा कि महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष निर्भीक होकर काम कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसे संविधान के विरुद्ध बताते हुए चर्चा का बहिष्कार किया। कांग्रेस की अनुपस्थिति में नगर निगम संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।