दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा: AQI 450 के पार पहुंचा, GRAP-4 नियम लागू
दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को अचानक बढ़े प्रदूषण ने राजधानी को एक बार फिर से गैस चैंबर बना दिया है. दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ-साथ एक बार फिर से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 19 दिसंबर को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 451 दर्ज किया गया. दिल्ली के किसी भी इलाके में AQI 350 से कम नहीं है.
AQI बढ़कर 200-250 के बीच
दिल्ली में शनिवार दिसंबर तक AQI 200-250 के बीच था, लेकिन 16 दिसंबर को अचानक से बढ़े AQI ने फिर से प्रदेश के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. अचानक प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली में एक फिर GRAP-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को दिल्ली-NCR में ग्रैप के उपायों के प्रभावी तरीके से पालन करने और उनकी निगरानी के लिए टीमें बनाने का निर्देश दिया.
डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में लागू नियमों के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर की सड़कों पर नहीं चला सकते हैं. इसके अलावा नियमों के तहत धूल और प्रदूषण फैलाने वाले सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. GRAP-4 के तहत सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर सख्त पाबंदी है. वहीं कच्ची सड़कों पर वाहन आवागमन और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक लगाई गई है.
दिल्ली के इन इलाकों में 400 से ज्यादा AQI
वजीरपुर में AQI- 463
RK पुरम में AQI- 450
नेहरू नगर में AQI- 459
पंजाबी बाग में AQI- 450
IG एयरपोर्ट में AQI- 397
ITO में AQI- 455
मेजर ध्यानचंद में AQI- 434
मुंडका में AQI- 465
द्वारका सेक्टर-8 में AQI- 460
बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI- 442
आनंद विहार में AQI- 458
अशोक विहार में AQI- 457
अलीपुर में AQI- 427
बवाना में AQI-468
मथुरा रोड़ में AQI- 449
सोनिया विहार में AQI- 432
विवेक विहार में AQI- 452
नरेला में AQI- 432
प्रतापगंज में AQI- 447
पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है. आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री,जलाने और ऑनलाइन विज्ञापन मंचों के माध्यम से इनकी उपलब्धता पर प्रतिबंध शामिल है. 0-50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है.