छत्तीसगढ़राज्य

कलेक्टर के निर्देशन में खाद व दवा दुकानों का किया जा रहा औचक निरीक्षण

 सक्ती, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा कृषि विभाग को जिले में अमानक, नकली खाद, दवा, बीज आदि की सघन जांच कर नियामानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये है। उक्त निर्देश के परिपालन में उप संचालक कृषि के नेतृत्व में जिला स्तरीय निरीक्षण दल के साथ सक्ती ब्लाक स्थित मेसर्स किसान बीज भण्डार सक्ती का औचक निरीक्षण किया गया स      
 उप संचालक कृषि शशांक शिंदे से प्राप्त जानकारी अनुसार निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान के बीज, दवा एवं खाद आदान सामग्रियों का जांच किया गया। जांच में व्यापारी के पास लायसेंस में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र जुडवाये अन्य कम्पनियों की दवा भण्डारित पाये जाने एवं तीन कम्पनियों के कालातित हो चुके दवाओं के भण्डारित होने के फलस्वरूप कीटनाशक अधिनियम उल्लंघन पाये जाने पर कीटनाशी निरीक्षक विकास खण्ड सक्ती के द्वारा 21 दिवस का विक्रय प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर के निर्देशन में जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं दवा प्राप्त हो, इसके लिए जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा सतत निरीक्षण प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकासखण्ड सक्ती के अंतर्गत मेसर्स किसान बीज भण्डार में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कीटनाशक लायसेंस की मूलप्रति उचित स्थान पर नही प्रदर्शित किया गया तथा विक्रेता द्वारा भण्डारित स्टॉक एवं प्राप्ति बिल में भिन्नता पाया गया, जिस संबंध में विक्रेता को 07 दिवस के भीतर उचित दस्तावेज सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
 

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