अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में अपील किया: क्या मिलेगी बेल?
दिल्ली के सीएम और आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के पांच अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में मामला उठाया गया तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में भेजे गए ई-मेल पर गौर करेंगे और फिर तारीख तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से अर्जी दाखिल कर यह मामला सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाया गया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाते हुए कहा कि मामले में अर्जेंट सुनवाई की दरकार है। तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मामले में भेजे गए ई-मेल का परीक्षण करेंगे और फिर सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे।
सीबीआई ने केजरीवाल को इस मामले में 26 जून 2024 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी दौरान जब वह कस्टडी में थे तभी सीबीआई ने करप्शन केस में उन्हें गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले महीने ही 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और केजरीवाल की ओर से ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती वाली वाले सवाल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। लेकिन सीबीआई केस में अभी भी केजरीवाल जेल में बंद हैं। केजरीवाल की ओर से सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और साथ ही जमानत की मांग की गई है। इसके लिए पहले केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल द्वारा सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के मामले में कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।