पेंशन पाने के लिए निजी कर्मचारियों को कितने साल की नौकरी है जरूरी?
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का एलान किया। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को निश्चित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्कीम भी है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिले। जवाब है, हां। प्रोविडेंट फंड (PF) में निवेश से आपको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है।
यहां भी 10 साल नौकरी की शर्त
यूपीएस में पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होगी। यही शर्त निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी है। अगर उन्हें पेंशन का लाभ लेना है, तो एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) में न्यूनतम एक दशक तक निवेश करना होगा। फिर आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने लगेगी। अगर आपने साढ़े नौ साल भी नौकरी की है, तो उसे भी नियमों के मुताबिक 10 साल गिना जाएगा। लेकिन, इससे कम जॉब करने पर आप रिटायरमेंट से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पेंशन के हकदार नहीं होते।