छत्तीसगढ़राज्य

राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी… विसर्जन स्थलों और पंडालों के लिए सख्त निर्देश, जानें पूरी डिटेल।

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्टोरट स्थित रेडक्रास सभागार में गणेश उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की. इस बैठक में सभी समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान स्थानीय प्रशासन और गणेश उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों को समय पर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिमाओं की विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए.

गणेश उत्सव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन और पंडाल निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. जारी निर्देशों के तहत गणेश पंडाल निर्माण और विसर्जन के आदेश दिए गए हैं.

 

  •  निर्धारित स्थानों पर गणेश विसर्जन किया जाए.
  •  सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वांलटियर रखे.
  •  बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए.
  •  पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

समितियों के बैठक में एडीएम देवेंद्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से शांतिभंग नहीं करने और यातायात बाधित न हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने की बात कही गई है. उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. साथ ही प्रदूषण और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे.

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